
संदीप धालीवाल (फाइल फोटो)।
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अमेरिकी टेक्सास प्रांत में पहले भारतवंशी सिख अमेरिकी अधिकारी संदीप धालीवाल की 2019 में हत्या के मामले में हैरिस काउंटी की आपराधिक अदालत के जज ने रॉबर्ट सोलिस (50) को दोषी करार दिया है। धालीवाल (42) हैरिस काउंटी शेरिफ के कार्यालय में 10 साल से कार्यरत थे। 2015 में वर्दी के साथ पगड़ी पहनने की अनुमति मिलने के कारण वह चर्चा में आए थे।
27 सितंबर, 2019 को ड्यूटी पर तैनात धालीवाल की घात लगाकर की गई गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। न्यायाधीश के फैसला सुनाए जाने के दौरान धालीवाल का परिवार भी अदालत कक्ष में मौजूद था। न्यायाधीश को फैसला सुनाने में 30 मिनट से भी कम वक्त लगा।
आरोपी रॉबर्ट सोलिस ने अपने वकील को हटाकर खुद अदालत में अपना पक्ष रखा था। उसने न्यायाधीश से कहा कि चूंकि आप मानते हैं कि मैं हत्या का दोषी हूं, इसलिए मेरा मानना है कि आप मुझे मृत्यु दंड सुनाएंगे। न्यायाधीश क्रिस मॉर्टन ने फैसला पढ़कर सुनाया और सोलिस ने सिर हिलाकर फैसले पर हामी भरी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। धालीवाल की हत्या के बाद पश्चिमी ह्यूस्टन में एक डाकघर का नाम उनके सम्मान में बदल दिया गया। उनकी हत्या के एक साल बाद उनके सम्मान में राजमार्ग 249 के पास बेल्टवे 8 के एक हिस्से का नाम बदल दिया गया।
सिख समुदाय के लिए गौरव का प्रतीक
तीन बच्चों के पिता संदीप धालीवाल की हत्या ने ह्यूस्टन में पूरे समुदाय को झकझोर दिया था। उन्हें हैरिस काउंटी शेरिफ कार्यालय के लिए “अग्रणी डिप्टी” के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने पगड़ी सहित अपने गश्त के दौरान दाढ़ी आदि पारंपरिक विश्वास के लिए काफी मशक्कत की। उन्होंने मानवीय राहत और वकालत की गैल-लाभगारी संस्था यूनाइटेड सिख्स के साथ काम किया। वे सिख समुदाय के लिए गौरव का प्रतीक थे।