
Yasin Malik Case – Special Court Give Life Imprisonment in Terror Funding Case
दिल्ली की एक NIA की स्पेशल कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता यासीन मलिक Yasin Malik को आतंकी फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस लाख 65 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को एक आतंकी फंडिंग मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी और प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया। 2017 में कश्मीर में आतंकी फंडिंग, आतंकवाद फैलाने और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद यासीन मलिक को पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने दोषी ठहराया था।
आज विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को यासीन को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सभी आरोपों में दोषी ठहराया था।
सुरक्षा एजेंसीज ने यासीन मलिक मामले की सुनवाई के चलते पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये है। तथा जम्मू और कश्मीर में चौकसी बढ़ा दी है।
यासीन मालिक ने अदालत को बताया था कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का चुनौती नहीं दे रहा है जिसमें धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश) और 20 (आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने के नाते) शामिल हैं। या संगठन) यूएपीए की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) जैसे गंभीर धाराएं शामिल है।
Pakistan Celebrity Cricketer Support Yasin Malik and Condem India